Bihar Udyami Yojana 2025: बिहार सरकार अब अपने राज्य के युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनने का मौका दे रही है। इसी वजह से उनकी तरफ से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का संचालन किया जा रहा है। इस स्कीम की मदद से बिहार के पात्र युवा खुद के लिए कोई बिजनेस शुरु कर सकते हैं।
बिहार उद्यमी योजना का लाभ राज्य के उन लोगों को दिया जाता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखते हैं। इस स्कीम के तहत पात्र लोगों को खुद का व्यापार स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है जिस के लिए उन्हें सिर्फ एक फीसदी ब्याज देना पड़ता है।
Bihar Udyami Yojana 2025
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का संचालन बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है जिसके अंतर्गत लाभार्थी को 10 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाता है। उस लोन पर लाभार्थी को सिर्फ 1 फीसदी ब्याज देना पड़ता है।
इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि राज्य सरकार लाभार्थी को 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी देती है। इस वजह से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के बेरोजगार लोगों के लिए कल्याणकरी साबित हो सकता है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है?
बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके पास रोजगार के बेहतर विकल्प मौजूद नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है।
बिहार उद्यमी योजना की मदद से राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को खुद का रोजगार स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा वो आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन पाएंगे। ऐसे में बिहार के सभी पात्र लोगों को इस स्कीम का फायदा उठाना चाहिए।
इस योजना को शुरु करते समय बिहार सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य के 8000 लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा, जिसमे 2000 महिलाओं को भी शामिल करने की बात कही गई थी। Bihar Udyami Yojana 2025 को लेकर राज्य सरकार की तरफ से कुल 102 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
Bihar Udyami Yojana 2025 के तहत लाभार्थी का चयन कैसे होगा?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरु करते समय बिहार सरकार ने यह तय कर लिया था कि इस के लिए लाभार्थी का चयन कैसे किया जाएगा। यह सवाल उन सभी लोगों के मन में आ सकता है जो इस योजना के तहत आवेदन करने वाले हैं।
इस स्कीम के तहत लाभार्थी का चयन करने के लिए राज्य सरकार ने उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव की अगुवाई में कुल 11 सदस्यों की कमेटी बनाई है। जब बिहार के कोई नागरिक इस योजना के लिए आवेदन करेंगे तब उन 11 सदस्यों की कमेटी द्वारा लाभार्थी के प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जांच की जाएगी।
जब सब कुछ सही पाया जाएगा उसके बाद लाभार्थी के बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे, लेकिन वह पैसा अलग-अलग किस्तों के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाएंगे।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के कुछ लाभ
बिहार के जो भी लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ लेकर खुद का बिजनेस शुरु करना चाहते हैं उन्हें इसकी कुछ लाभ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसी वजह से हमने उसके बारे में नीचे बताया है :-
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का संचालन बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
- इसी वजह से इसका लाभ सिर्फ बिहार के नागरिक ले सकते हैं।
- बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इस स्कीम के तहत उम्मीदवारों को 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है।
- इसके अलावा सरकार द्वारा लाभार्थी को 50 फीसदी यानि 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है।
- बिहार के जो भी लोग इस स्कीम का लाभ लेंगे उन्हें सिर्फ 1 फीसदी ब्याज देना होगा।
- इस योजना के तहत जो लोन दिया जाएगा, वह पैसा लाभार्थी 84 किस्तों में लौटा सकता है।
- इस स्कीम की मदद से बिहार के ज्यादा से ज्यादा लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
- इसके अलावा इस योजना की वजह से बिहार में स्वरोजगार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।
- राज्य सरकार इस योजना के तहत लाभार्थी को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी।
- उस प्रशिक्षण की वजह से लाभार्थी अपने काम में निपुण हो पाएंगे।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana की पात्रता क्या है?
बिहार के जो भी नागरिक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि इसकी क्या-क्या पात्रता निर्धारित की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी जानकारी नीचे दी है :-
- इस योजना का लाभ सिर्फ बिहार के निवासी उठा सकते हैं।
- जो लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं उन्ही को इसका लाभ मिलेगा।
- इसके अलावा महिला तथा युवा उद्यमी भी इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इस स्कीम का लाभ पाने के लिए लाभार्थी के पास करंट बैंक खाता होना चाहिए।
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- इसके अलावा उनकी अधिकतम उम्र सीमा 50 साल निर्धारित की गई है।
- लाभार्थी के पास 10+2 या इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, आईटीआई या पॉलिटेक्निक की डिग्री होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी होना जरूरी है।
Bihar Udyami Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा। जब लाभार्थी इसकी आवेदन करेंगे तो उस दौरान उन्हें कई दस्तावेज देने होंगे। इसी वजह से हमने उसकी जानकारी नीचे दी है :-
- इस योजना के लिए आवेदन के वक्त लाभार्थी को आधार कार्ड देना होगा।
- उसके बाद उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
- फिर लाभार्थी को निवास प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा।
- आवेदन के समय आवेदक को आय प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है।
- आवेदनकर्ता को शैक्षणिक संबंधित दस्तावेज भी देना आवश्यक है।
- उसके बाद उन्हें खुद का पैन कार्ड भी देना जरुरी है।
- फिर लाभार्थी को खुद का बैंक खाता विवरण देना होगा।
- उसके बाद आवेदक को खुद का चालू मोबाइल नंबर देना पड़ेगा।
- इन सबके बाद उन्हें पासपोर्ट साइज फोटो देना जरूरी है।
Bihar Udyami Yojana 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
बिहार के जो नागरिक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें इस के लिए आवेदन करना होगा। इसी वजह से हमने नीचे सरल व आसान शब्दों में बताया है कि इस के लिए आवेदन कैसे किया जाता है :-
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- फिर वहां पर मौजूद पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- उसके बाद ओटीपी प्राप्त करें के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फिर वहां मौजूद बॉक्स में ओटीपी दर्ज करने के बाद सत्यापित करें।
- फिर आप रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड की मदद से अकाउंट लॉग इन करें।
- उसके बाद वहां पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करें।
- फिर उस योजना से जुड़ी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दें।
- इन सबके बाद अंत में उस आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें।
- इस तरह हर कोई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर सकता है।